
शराब बेचने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त सलमान द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 553/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 23 जुलाई-2026 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि (10 माह 22 दिवस कारावास) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
नाम व पता अभियुक्त सलमान पुत्र रईस निवासी मौ0 रफीक नगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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