
दिव्यांगजनों को मिलेगी “राज्य निधि” से अधिक मदद
हापुड, सूवि (ehapurnews.com):दिव्यांगजनों के सहायतार्थ शासन द्वारा राज्य निधि से आठ प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है, शासन के पत्र सं० 381/2021-65-3099/645/2019 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-593/65-3-2023 दिनांक 12 जनवरी, 2024 तथा शासन के पत्र संख्या-518/65-3099-645/2019 दिनांक 26 जून, 2024 के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के हितार्थ “राज्य निधि” से निम्नवत् विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता दिये जाने का प्राविधान हैः-
1-उ०प्र० के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एंव कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना।
2-उ०प्र० के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रर्दशन हो, उन्हें राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एंव खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
3-दैनिक जीवन की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Instrument) क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
4-उ०प्र० के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलिसिमिया, प्लास्टिक बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंव मुख्यमंत्री जन आरोग्य से आच्छदित न हों, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।
5-दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सम्बद्ध हितधारकों का उन्मुखीकरण / प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन सर्विस प्रोग्राम) हेतु वित्तीय सहायता।
6-दिव्यांगजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में गणित अथवा विज्ञान एवं प्रौधोगिकी अथवा मनावैज्ञानिक आदि प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता।
7-दिव्यांगजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास, खेल उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
8-दिव्यांगजनों के पुनर्वासन से सम्बन्धित सामाजिक, चिकित्सीय, शैक्षिक एवं विधिक (legal) आदि विषयों पर राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।
अतः जनपद के सभी सरकारी / गैर सरकारी संस्थाऐं एंव दिव्यांगजनों को अवगत कराना है कि “राज्य निधि” से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुये कक्ष सं० 16 कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन हापुड़ को दिनांक 15 अगस्त, 2026 तक प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त प्रस्ताव निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया जा सकें।
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