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एक दिन में एक वाहन को 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): दिनांक 16.06.2026 को अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) की अध्यक्षता में जनपद हापुड़ के समस्त विक्रय अधिकारी व समस्त प्रोपराईटर रिटेल आउटलेट, आई०ओ०सी०एल०/एच०पी०सी०एल०/बी०पी०सी०एल०/ जियो / नायरा के साथ बैठक आयोजित की गयी जिसमें भारत का राजपत्र सी.जी. – डी.एल.-अ.-11062026-273372, असाधारण, भाग-II-खण्ड 3-उपखण्ड (i) प्राधिकार से प्रकाशिक सं0- 424 नई दिल्ली 11.06.2026 पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना के प्रस्तर 3 “खुदरा बिक्री केन्द्र के माध्यम से एसएस / एचएसडी की अधिप्राप्ति की मात्रा पर प्रतिबंध,” के क्रम में परिवहन ईंधन के विपणन के लिये प्राधिकृत कंपनियों अथवा दोनो को वह सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी कर सकती है।1- संस्थागत और प्रत्यक्ष अथवा औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहक, खुदरा बिक्री केंद्र से पेट्रोल और/या डीजल नहीं खरीदेंगे या नहीं मंगवाएंगे और अपनी पेट्रोल / डीजल की आवश्यकताओ को केवल अपने उपभोक्ता पंप से ही पूरी करेंगे।
2 – खुदरा बिक्री केंद्र डीजल केवल वाहनों के टैंक अथवा पेसो (PESO) से अनुमोदित कंटेनर में ही बिक्री करेंगे और एक दिन में एक ग्राहक/वाहन को 200 लीटर से ज्यादा डीजल बिक्री नहीं करेंगे। ऐसे ग्राहक इस डीजल की पुनः बिक्री नहीं कर सकते हैं।
जनपद के समस्त आम जनमानस से अनुरोध है कि भारत का राजपत्र में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का पालन जनपद में सुनिश्चित कराये जाने हेतु उचित सहयोग करने का कष्ट करें ताकि जनपद के किसी भी रिटेल आउटलेट पर किसी भी दशा में पैनिक की स्थिति उत्पन्न न हो।
यह जानकरी जिला पूर्ति अधिकारी,हापुड़ ने एक प्रेस नोट मे दी है।
एक फोन पर कराएं सीवर सैप्टिक टैंक की मशीन द्वारा सफाई: 9219695264
























