
बरेली के अभियुक्त को न्यायालय ने दी सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी का सामान बरामद होने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त ओमपाल से चोरी का सामान बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 294/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर एक वर्ष एक माह का कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी ओमपाल पुत्र दयाराम निवासी कान्ती विहार थाना सुभाषनगर जनपद बरेली है।
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