
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनवरी-फरवरी 2026 के महीने में प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर कई प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने असुरक्षित, अधोमानक पाए गए हैं। ऐसे में प्रतिष्ठानों के खिलाफ अर्थ दंड लगाकर कार्रवाई की गई है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद हापुड़ ने बताया कि न्यायालय द्वारा अर्थदंड लगाया गया है।





























