
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए डिलीवरी सेवा प्रदाताओं, मोटर वाहन एग्रीगेटर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए वाहन शामिल करने के नियम बदल दिए गए हैं।
01 जनवरी 2026 से चार पहिया LCVs, LGVs (N1 श्रेणी के 3.5 टन तक) तथा सभी दो-पहिया डिलीवरी वाहनों में पेट्रोल या डीज़ल चलित किसी भी वाहन को शामिल नहीं किया जा सकेगा। यह व्यवस्था पूरी तरह अनिवार्य है।
इसलिए सभी एग्रीगेटर कंपनियों, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और उनके साथ जुड़े वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे 01 जनवरी 2026 से पहले अपने वाहनों को CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल लें, ताकि नई व्यवस्था का पालन समय से किया जा सके।
यह कदम क्षेत्र में स्वच्छ हवा और बेहतर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी संबंधित संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।






























