
वाणिज्य अधिष्ठान कानून गांव में लागू
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): प्रदेश कैबिनेट ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी देते हुए इसकी सीमा नगरीय क्षेत्रों से बढ़ाकर पूरे प्रदेश तक कर दी है। अब राज्य के सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी इस कानून के दायरे में आएंगे। इससे अधिकतम श्रमिक कानूनी संरक्षण के दायरे में आएंगे और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अब पंजीयन अनिवार्य नहीं ऐच्छिक होगा।
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि संशोधन के तहत यह अधिनियम अब उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं यानि 20 कर्मकार वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उससे कम पर यह ऐच्छिक रहेगा। इससे छोटे प्रतिष्ठान अपनी आर्थिक गतिविधि को सुचारू रख सकेंगे जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे।
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