
जिला विकास अधिकारी के साथ अशोभनीय व्यवहार करने पर कार्यवाही, रमेशचन्द ग्राम विकास अधिकारी निलम्बित
हापुड़, सीमन /सू. वि.(ehapurnews.com):विभाग ने जनपद हापुड़ में तैनातग्राम विकास अधिकारी निलम्बित को निलंबित किया है।दिनांक 16.09.2025 को ग्राम पंचायत अनवरपुर में कराये गये कार्यों के निरीक्षण / सत्यापन हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कम में रमेशचन्द द्वारा ग्रामवासियों को सूचित नहीं किया गया तथा कार्यों के अभिलेख निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। जिला विकास अधिकारी के साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया।
रमेशचन्द के नेतृत्व में विकास खण्ड कार्यालय हापुड़ पर दिनांक 17.09.2025 को जिला विकास अधिकारी पर अनर्गल आरोप लगाते हुए, कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन किया गया।
निलम्बन की अवधि में रमेशचन्द, ग्राम विकास अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्रावधानो के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय होगी। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें, कि उनके द्वारा इन मदों में वास्तव में व्यय किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री रमेशचन्द इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें, कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे है।रमेशचन्द ग्राम विकास अधिकारी निलम्बन काल में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी धौलाना से सम्बद्ध रहेगें। खण्ड विकास अधिकारी, सिम्भावली (हापुड) को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
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