
वाहन से टक्कर मार कर घायल करने पर अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):वाहन से टक्कर मार कर घायल करने के दो मामलो मे अदालत ने जुर्म इकबाल के आधार पर अर्थदण्ड की सजा दी है।
वर्ष 2006 में अभियुक्त संजू उर्फ सुशांत द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 153/2006 धारा 279, 338 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त संजू उर्फ सुशांत पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा निवासी श्रीनगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
वर्ष 2016 में अभियुक्त मनोज द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 367/2016 धारा 279, 338, 427 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार प न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त मनोज पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी तिगड़ा थाना जैथरा जनपद एटा है।
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