
छोटे व्यापारियों व उद्यमियों को सजा से मिलेगी निजात
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): योगी सरकार राज्य में जनविश्वास अधिनियम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत उद्यमियों को छोटे-छोटे मामलों में कड़ी सजा के प्रावधान से निजात मिलेगी और केवल निश्चित जुर्माना लगाया जाएगा।
इससे ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एमएसएमई की तर्ज पर अब बड़े निवेशकों को भी तय वक्त गुजर जाने पर स्वतः एनओसी मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत अब जनविश्वास 2.0 एक्ट के तहत राज्यों को नए सिरे से निर्देश भेजे हैं। इसके तहत यूपी भी अपने यहां उद्योग लगाने, संचालन, उत्पादन आदि प्रक्रिया के दौरान होने वाली छोटी-छोटी कमियों व गड़बड़ियों पर जेल भेजने जैसे प्रावधान खत्म होंगे। इसके बदले विभिन्न श्रेणियों में जुर्माने की राशि तय कर गड़बड़ियां रोकी जाएंगी।
इसमें फैक्ट्री एक्ट में बदलाव होगा। औद्योगिक विकास विभाग के सूत्रों के मुताबिक, जब राज्य के बाहर यह चर्चा चलती है कि यूपी में किसी फैक्ट्री की रंग रोगन न कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान है तो छोटे बड़े निवेशकों में संशय होता है। इसलिए छोटे-छोटे मामलों में अपराधिक मुकदमे दर्ज करने का प्रावधान खत्म होगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा ताकि कानून का पालन हो।
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