
बाबूगढ़: एक्सपायर्ड दूध देने वाले के यहां छापा, मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर कार्रवाई
हापुड़, सीमन/अमित कुमार (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बाबूगढ़ के एक दुकानदार ने एक्सपायर दूध ग्राहक को बेच दिया जिसे पीकर उसके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से की जिसके बाद मिले निर्देश पर अधिकारी ने दूध व मिठाई का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेज दिया। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चौधरी सोमेंद्र सिंह ने बताया कि वह फिलहाल गढ़ में तैनात है जिन्हें हापुड़ का चार्ज भी मिला हुआ है। एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की कि वह 3 अक्टूबर को बाबूगढ़ के कुचेसर रोड स्टेशन रोड पर स्थित पाल डेरी एंड स्वीट से दूध लाया जो की दो तारीख को ही एक्सपायर हो चुका था जिसे पीकर उसके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जब पाल डेरी एंड स्वीट्स के यहां पहुंचे तो संचालक ने बताया कि लेबर ने यह खराब दूध दे दिया। इसके बाद अधिकारियों ने दूध, गुलाब, जामुन, बेसन व बूंदी के लड्डू का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा।
आटा किया नष्ट:
इसी के साथ हरोड़ा मोड़ पर दिनेश किराना स्टोर से एक कुट्टू के खुले आटे व एक मिश्री का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। खुले कुट्टू के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। लगभग 30 किलो खुला कुट्टू का आटा नमूना लेने के उपरांत हरोड़ा रोड के अन्डरपास से हापुड़ की तरफ सर्विस रोठ पर नष्ट कराया गया।
बिना लइसेंस हो रहा था दूध का परिवहन:
नेशनल हाईवे 9 पर उपैड़ा के निकट वाहन नंबर UP 14 GT4765 को निरीक्षण हेतु रोककर दूध का एक नमूना लेकर प्रयोग शाला भेजा गया। वाहन में लगभग 5 क्विंटल दूध हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मेरठ ले जाया जा रहा था। दूध को लेकर जा रहे वाहन का खाद्य पदार्थ परिवहन करने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक लाइसेंस नहीं था। वाहन स्वामी और संबंधित कंपनी हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड को इस बावत नोटिस जारी किया गया है। वाहन चालक के पास दूध के क्रय-विक्रय का कोई अभिलेख नहीं था।
नॉन इन्सुलेटिड वाहन में ले जाया जा रहा था पनीर:
नेशनल हाईवे 9 पर राजा जी रेस्टोरेंट के सामने एक अन्य वाहन संख्या यू पी -14GT4765 को निरीक्षण हेतु रोका गया। वाहन चालक शिशुपाल निवासी छपना, हसनपुर अमरोहा द्वारा बताया कि वह राजेन्द्र ठेकेदार निवासी तरोली हसनपुर अमरोहा की पनीर निर्माण से दिल्ली में लक्ष्मी नगर, झील खुरेजी, पहाड़ गंज, रिठाला लगभग 10 क्विंटल पनीर प्रति दिन सप्लाई करता है। वाहन का निरीक्षण किया गया नमूना हेतु पनीर उपलब्ध नहीं था। परन्तु पनीर को विक्रय हेतु ले जाने वाले प्लास्टिक ड्रम लगभग 8 प्रत्येक की कैपेसिटी लगभग 100 किलोग्राम वाहन में मौजूद थे। जो कि फूड ग्रेड के नहीं थे।
दूध एवं दूध उत्पाद व अन्य कोई भी खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परिवहन फूड ग्रेड कन्टेनर में ही संग्रहित किया जाना चाहिए। दूध और दूध उत्पाद का परिवहन इन्सुलेटिड वाहन द्वारा किया जाना अनिवार्य है। वाहन उपरोक्त इन्सुलेटि नहीं है। वाहन चालक ने बताया कि पनीर को निर्माण स्थल से दिल्ली स्थित उपरोक्त दुकानों को नान एडीबल आइस से सीधे खाद्य पदार्थ पनीर को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम विनियमों और अनुसूची 4 का उलंघन है।
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