Monday, December 23, 2024
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चोरी करने पर एक अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा










चोरी करने पर एक अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):चोरी करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाया और दो मामलों में अभियुक्त को दो साल का कारावास व दस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए चोरी के अभियोग में एक अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध ठोस सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। अभियुक्त थाना बहादुरगढ के गांव शेरपुर का सुलेमान है।

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