दहेज लालची पति को एक वर्ष का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने एक दहेज लालची पति को एक वर्ष का कारावास व 6 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रतिभा भाग्यश्री में आभियुक्त पति को एक वर्ष की प्रजा और 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरौली निवासी कविता ने 2014 में ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इस मामले में न्यायाधीश नें आरोपी पति संदीप शर्मा को धारा 498 ए क अंतर्गत पांच हजार रुपये का अर्थदंड व एक वर्ष के साधाराण कारावास से व धारा धारा 4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत एक हजार रुपये अर्थदंड व छह माह के साधारण कारावास से दंडित किया है।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103
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