गुंडा एक्ट के अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा गुण्डा अधिनियम के अभियोग में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्की शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध वर्ष 2002 में थाना हापुड नगर पर मु0अ0सं0 504/2002 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (03 माह 16 दिवस) एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी मुकेश उर्फ मुक्की पुत्र श्यामओतार उर्फ रामौतार निवासी खिड़की बाजार थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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