हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के साथ उसके पिता के फूफा ने दुष्कर्म किया था जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दादा को जेल भेज दिया था लेकिन 13 वर्षीय किशोरी की जान अब खतरे में है। चिकित्सकों ने किशोरी का गर्भपात कराने या प्रसव कराने पर उसकी जान को खतरा बताया है। ऐसे में बाल कल्याण समिति बेहद चिंतित है जिसने हाईकोर्ट में रिपोर्ट भेज कर गर्भपात या प्रसव की अनुमति के लिए प्रभावी पैरवी करने का विवेचक को निर्देश दिया है।
पीड़िता के माता-पिता का 10 वर्ष पहले निधन हो गया था जिसके बाद से किशोरी का पालन पोषण उसके पिता के फूफा यानी दादा कर रहे थे। दो साल पहले किशोरी के साथ उसके दादा ने दुष्कर्म किया जिसके बाद यह करतूत जारी रही। किशोरी इसी बीच गर्भवती हो गई जिसके बाद उसने परिजनों को दादा की कारतूस के बारे में बताया और पुलिस को चार अगस्त को शिकायत दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी दादा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाल कल्याण समिति ने किशोरी का गर्भपात कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह ली थी। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि किशोरी का गर्भ लगभग 31 सप्ताह का हो चुका है। किशोरी में खून की भी अत्यधिक कमी है। ऐसे में गर्भपात या प्रसव करने पर उसकी जान जा सकती है। अब बाल कल्याण समिति ने हाई कोर्ट का रुख किया है।
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