हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अमरोहा की अदालत ने चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में हापुड़ के पेट्रोल पंप के मालिक को एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही मूल रकम के साथ-साथ पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि में से एक लाख रुपए राज्य सरकार के खाते में जमा करने होंगे। पेट्रोल पंप मालिक अमित केदार के खिलाफ न्यायालय ने यह फैसला दिया है।
ऐसे हुई दोस्ती:
अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव नाजरपुर कला में जयप्रकाश अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहीं जनपद हापुड़ की गढ़ रोड नियर न्यू मंडी निवासी अमित केदार का सुप्रीम सर्विस स्टेशन के नाम से गढ़ रोड पर पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के मालिक अमित केदार से जयप्रकाश के अच्छे संबंध हो गए थे क्योंकि जयप्रकाश का रिश्तेदार अमित केदार के यहां नौकरी करता था।
यह है मामला:
अमित केदार और जयप्रकाश के बीच जब अच्छे संबंध हो गए तो अमित केदार ने पेट्रोल पंप के पास एक प्लाट बेचने की बात कही और जयप्रकाश को झांसे में ले लिया। जयप्रकाश ने आठ लाख रुपए अपने खाते से अमित केदार के खाते में ट्रांसफर करा दिए। इतना ही नहीं अमित केदार ने जयप्रकाश की पत्नी सुभानी चौहान से भी पांच लाख रुपए ले लिए लेकिन अमित केदार ने ना तो प्लॉट की रजिस्ट्री कराई और ना रुपए वापस किए। जब जयप्रकाश ने पैसा वापस करने का दबाव बनाया तो अमित केदार ने सुभानी के नाम से पांच लाख और जयप्रकाश के नाम से आठ लाख रुपए का चेक दे दिया। दोनों ही चेक बाउंस हो गए। इसके बाद पीड़ित दंपति ने न्यायालय की शरण ली।
पेट्रोल पंप मालिक दोषी करार:
अमरोहा के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत मिश्रा द्वितीय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अधिवक्ता पंकज कुमार पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे थे। सोमवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और सबूत के आधार पर पेट्रोल पंप मालिक अमित केदार को दो चेक बाउंस के मामले में दोषी करार दिया। न्यायालय ने सुभानी चौहान के पांच लाख के स्थान पर सात लाख और जयप्रकाश के आठ लाख के स्थान पर 11 लाख रुपए देने का आदेश दिया। इसी के साथ 50-50 हजार रुपए राज्य सरकार के खाते में जमा करने के भी निर्देश दिए। साथ ही पेट्रोल पंप मालिक को एक-एक साल की सजा सुनाई।
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