सड़क दुर्घटना के दोषियों पर अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्तगण राहुल व पंकज द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 702/17 धारा 279, 338, 504 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500-1,500 रुपये (कुल 3,000 रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त राहुल पुत्र सत्यवीर निवासी सर्वोदय नगर कॉलोनी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ व पंकज पुत्र ब्रजलाल निवासी ग्राम गालन्द थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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