सड़क हादसे के दोषी पर अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियुक्त अंकित द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 535/19 धारा 279, 337, 338 भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 10 जुलाई.2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त अंकित पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम भीकमपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद है।
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