हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अदालत ने एक मामले में विवेचक द्वारा आरोपी का आपराधिक इतिहास छिपाने के मामले में हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा को मामले में दोबारा जांच कराने और संबंधित विवेचक रजत शर्मा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने आरोपी की जमानत को भी निरस्त कर दिया है।
सिंभावली क्षेत्र के गांव दतियाना का रहने वाला सुमित उर्फ रिंकू 25 अप्रैल 2024 को अपने घर पर अकेला था। तभी पड़ोस में रहने वाला नीरज पुत्र धर्मवीर अपने साथी आर्यन उर्फ चुन्नू पुत्र उदयवीर, विशाल पुत्र ओमवीर व वरुण पुत्र राकेश निवासी किला परीक्षितगढ़ उसके घर आए और जबरन घर में घुस गए। आरोपियों ने उस पर लोहे की रोड से हमला भी किया। जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
वहीं आरोपी आर्य ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट द्वारा आरोपी आर्यन के आपराधिक इतिहास के बारे में पुलिस से जानकारी मांगी गई। पुलिस ने आरोपी आर्यन का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया जबकि आरोपी आर्यन पर संगीत धाराओं में दो मुकदमे थाना खरखौदा में दर्ज हैं। इसके पश्चात आरोपी ने आर्य की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। साथ ही पुलिस को आदेश दिए कि मामले की जांच कराए और संबंधित विवेचक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।
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