अवैध हथियार रखने पर चार अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड
हापुड,सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने चार अभियुक्त को अवैध हथियार रखने को दोषी पाया है,जिन्हे अदालत ने कारावास व अर्थदण्ड की सजा दी है।
अभियुक्त नितिन द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 218/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी नितिन पुत्र कृष्णवीर निवासी मानसरोवर कॉलोनी थाना सिविल लाईन जनपद मेरठ है।
दूसरा अभियुक्त सोनू द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 520/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधी (01 वर्ष 06 माह 09 दिवस) व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधीसोनू पुत्र बदन सिंह ग्राम सलौनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
तीसरा अभियुक्त आसिफ द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 289/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधी (09 माह 10 दिवस) व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
आसिफ पुत्र वाहिद निवासी मौल्ला कोटला सादात थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
चौथा अभियुक्त रामभूल द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 334/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 08 माह का कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
रामभूल पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम मुरादपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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