हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वर्ष 2006 अभियुक्त हरिप्रसाद पुत्र गिरधारी लाल द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 291/2006 धारा 279, 338 भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में बुधवार 10 अप्रैल 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। नाम व पता अभियुक्त हरिप्रसाद पुत्र गिरधारी लाल निवासी ग्राम व थाना शाहपुरा जनपद जयपुर राजस्थान है।






























