टक्कर मारने पर अदालत उठने तक की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा गुरुवार को सजा गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त वाहिद पुत्र ताहिर द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण हुई सड़क दुर्घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 225/2016 धारा 279, 337, 338 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 07 मार्च 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी
शाहिद पुत्र ताहिर निवासी ग्राम अठसैनी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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