चोरी करने पर अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त पवन कुमार द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 88/2000 धारा 380,411 भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम 06 मार्च 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी पवन कुमार पुत्र समै सिंह सैनी निवासी मोहल्ला अशोक नगर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है
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