गैंगस्टर को 25 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड एडीजे ने गैंगस्टर के एक आरोपी पर जुर्म सिध्द होने पर 25 माह के कठोर कारावास की सजा व 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।अभियुक्त हापुड की मोती कालोनी का नाजिम है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को 02 वर्ष 01 माह का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।आरोपी पर गैंगस्टर बनाकर समाज में भय पैदा करने व आर्थिक लाभ प्राप्त करने का आरोप है।
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