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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): सूचना आयुक्त अजय कुमार ने एडीएम पर 25000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। आरटीआई के तहत 2022 में मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने के चलते जुर्माना लगाया गया है। धौलाना के रहने वाले अमर सिंह गहलोत ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक सूचना मांगी गई थी जिसका जवाब न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने एडीएम पर 25000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है।
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