अदालत में महिला ने शराब बेचना स्वीकारा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्ता को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियुक्ता पुष्पा द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्ता के विरुद्ध मु0अ0सं0 16/2021 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्ता को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय CJM हापुड़ द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता
पुष्पा पत्नी महेन्द्र निवासी मौ0 कासमपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
ब्राइडल बुकिंग पर 50% की भारी छूट: 8218124225 || पहली 10 ब्राइडल के लिए






























