शराब के धंधेबाज को अदालत उठने तक की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से शराब बनाने/बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त अकिंत द्वारा अवैध रुप से शराब बैचने/बनाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 180/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम 20 जनवरी 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी अंकित पुत्र जैनेन्द्र निवासी ग्राम धनपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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