हथियार रखने पर एक दिन की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।अभियुक्त अशोक द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 552/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 20 जनवरी 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (एक दिवस) एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी अशोक पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम फाजिलपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ है।
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