हापुड सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही 1,500/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त जसवंत पुत्र अमरसिंह निवासी क्रियावली थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 210/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा(05 दिन) व 1,500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त जसवंत पुत्र अमर सिंह निवासी क्रियावली थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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