जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पांच वादों का निस्तारण किया
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): राष्ट्रीय लीगल अर्थोटी, राज्य लीगल अर्थोटी एवं मा० राज्य आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया था। उक्त लोक अदालत में 11 मामलो को रेपर किया गया जिसमे 5 मामले में समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण किया गया और कुल रकम 16,11,455/- का भुगतान भी किया गया। लोक अदालत में मामलो का निस्तारण एक ऐसी पहल है जो परिपक्ता के रूप से न्यायालय से भिन्न है। मामले को समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाता है जिसमें न्याय शुल्क नही लगता है। जो न्याय शुल्क लगता है वह वापस किया जाता है। इससे फायदा है जिस मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है उसकी अपील नही की जाती है। जहाँ मामले के निस्तारण में धोखा, जालसाजी में किया जाता है उसमें अपील की व्यवस्था होती है। परन्तु ऐसी व्यवस्था में सुलभ सरल एवं त्वरित वाद का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्षों के बीच सौहदय भाईचारा बना रहता है। लोक अदालत में अपने मामलो का निस्तारण समझौते के आधार पर करने पर पक्षकारो को आगे आना चाहिए जिससे कि न्यायालय के मामलो का बोझ कम हो जाता है।
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