हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित










हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ वीरेंद्र कुमार प्रथम ने मंगलवार को अपना निर्णय सुनाते हुए दो सगे भाईयों अजमत, हसमत उर्फ छोटे पुत्रगण हनीफ को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हापुड़ कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि 30 अप्रैल 2020 को वादी शाहरुख पुत्र आरिफ निवासी बदरखा थान गढ़मुक्तेश्वर स्थाई निवासी गांव हिम्मतपुर थाना सिम्भावली जिला हापुड़ ने गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी की 30 अप्रैल 2020 को लगभग तीन बजे अपने मामा के घर बदरखा से खेत के लिए जा रहा था कि उसी समय अजमत व हसमत निवासी ग्राम बदरखा अपनी बाइक से आए और शाहरुख की मोटर साइकिल में टक्कर मार कर गाली गलौच करने लगे। उसी वक्त शाहरुख के मामा आलमगीर (मृतक) साइकिल से खेत पर आ रहे थे आलमगीर ने आरोपियों को गाली देने से मना किया तो अजमत ने अपनी तमंचा निकाला और हसमत ने गोली मार देने को कहा और उन्होंने आलमगीर को गोली मार दी। घायल आलमगीर को खालिद की मदद से सरकारी अस्पताल गढ़ ले जाया गया। जहां डाक्टर ने आलमगीर को मृत घोषित कर दिया। शाहरुख की तहरीर पर गढ़मुक्तेश्वर थाना में आरोपियों के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज कराया। पुलिस ने अजमत को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद किया और हसमत को भी गिरफ्तार कर लिया।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हापुड़ कृष्णकांत गुप्ता ने प्रवल पेरवी करते हुए आठ गवाह पेश किए जिन्होंने अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपियों को आलमगीर की हत्या के लिए दोषी माना। विद्वान न्यायाधीश अभियुक्त अजमत व हसमत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा तथा 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मान्य न्यायालय ने अर्थदंड की पूर्ण राशि में से 2/3 भाग मृतक आलमगीर के परिवारजनों को प्रतिकर के रुप में देने का भी निर्णय लिया।

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