हापुड, सूवि(ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा व्यवस्था लागू की गई है। आवेदन पत्र आन-लाइन करने के उपरान्त अपने क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी / उपजिलाधिकारी कार्यालय में 21 दिन के अन्दर अनिवार्यत जमा किया जायेगा। आवेदक आन-लाइन हेतु वेबसाईट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकता है। आवेदन हेतु आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में 56460.00 निर्धारित की गई है. तथा इस योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक एवं चल वित्तीय वर्ष में ही करना अनिवार्य होगा वित्तीय सहायता की देय धनराशि प्रति शादी रुपये 20,000.00 होगी तथा एक परिवार में अधिकतम 02 शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।
आवेदन हेतु पात्रता की शर्तें ‘
(1) पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
2) विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन तथा दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
(3) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रुपये 56,460.00 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 46,080.00 से अधिक नहीं होनी चाहिए आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा आनलाईन निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
4) आवेदक का जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत आनलाईन जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर)
(5) एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमान्य होगा।
(6) आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सी०बी०एस० बैंक खाता होना चाहिए।
(7) आवेदक तथा पुत्री का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
(8) पुत्री तथा वर का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
(9) शादी का कार्ड होना अनिवार्य है।
(10) आवेदक तथा आवेदक की पुत्री का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो होना अनिवार्य है।
(11) आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात करना अनिवार्य होगा।
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