जान लेवा हमले के आरोपी को 6 वर्ष का सश्रम कारावास

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जान लेवा हमले के आरोपी को 6 वर्ष का सश्रम कारावास
हापुड़ सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ न्यायालय ने जान लेवा हमले के एक आरोपी को 6 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।इस मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी की।
मामला थाना बहादुरगढ के गांव बिहुनी का है जब वर्ष -2015 मेः आरोपी ने एक व्यक्ति पर जान लेवा हमला कर दिया। न्यायालय ने दोनो पक्षो की सुना और आरोपी मकानंद को दोषी पाया।न्यायालय ने दोषी को छह साल की सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।

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