निकाय चुनाव के कारण अब राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई के स्थान पर 21 मई को लगेगी
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत उ०प्र० राज्य में नगरीय निकाय चुनाव होने के कारण उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा स्थगित कर दिनांक 21मई 2023 को आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है।राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई 2023 को सफल बनाये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, हापुड़ द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विधुत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम एवं बैंकों की रिकवरी से संबंधित मामलों एवं प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत करने एवं उनमें प्रोसेस जारी कराने के संबंध सभी न्यायालयों एवं विभागों को दिशा-निर्देश जारी किये गये।
इसके अतिरिक्त नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत डा० रीमा बंसल एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्रीमति प्रीति मोगा द्वारा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, हापुड़ के निर्देश पर समस्त जनसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि अब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13.05.2023 के स्थान पर दिनांक 21.05.2023 को किया जायेगा जिसमें अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पहुंचकर अपने अपने वाद निस्तारित कराएं।
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