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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की एक अदालत ने लूट के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। अदालत ने यह फैसला सोमवार को सुनाया। जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ और सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2015 में मेरठ के थाना मुंडाली निवासी कलुवा पुत्र मंजूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बहादुरगढ़ पुलिस ने धारा 392, धारा 411 व सिम्भावली पुलिस ने धारा 392 में कलुवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए दोनों मामलों में तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया।
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