Saturday, January 18, 2025
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गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को 7 साल का कारावास व अर्थदण्ड








गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को 7 साल का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):गैर इरादतन हत्या के एक आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने 7 वर्ष का कारावास व 23 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।अभियुक्त जनपद मेरठ के सरधना के गांव ज्वालागढ का पम्मी सुरजपाल है।अभियुक्त को जेल भेज दिया है।

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