Wednesday, December 11, 2024
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गौकश को 7 दिन की सजा व अर्थदण्ड










गौकश को 7 दिन की सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एंव गौकशी के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त रामध्यान द्वारा पशु क्रूरता एंव गौकशी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 37/1999 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (07 दिवस) व 1050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध गौकशी रामध्यान पुत्र बन्धू निवासी ग्राम गिदहा थाना हरपुर बुदहट जनपद गौरखपुर है।

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