Sunday, April 20, 2025
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गौकशी पर 5 दिन की सजा व अर्थदण्ड









गौकशी पर 5 दिन की सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त अनीस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 308/2000 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (05 दिवस) व 850/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी अनीस पुत्र यासीन निवासी मौ0 पुराना बाजार कस्बा व थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।

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