
नाबालिग से दुष्कर्म पर 3-3 साल का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में 02 महिला सह-अभियुक्ताओं को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000-5,000/- रुपये (कुल 10,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
अभियुक्तागण 1. ग्यानो देवी उर्फ रेनू पत्नी देवा उर्फ देवेन्द्र व 2. पिंकी पत्नी सतीश निवासीगण आदर्शनगर कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री (उम्र करीब 14 वर्ष) को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर मारपीट कर नशीली वस्तु खिलाकर बाल अपचारी (अभियुक्ता ग्यानो देवी उर्फ रेनू का पुत्र) से दुष्कर्म कराने की दुस्साहसिक घटना कारित कराई गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 22/2022 धारा 323, 363, 328, 376(3), 120बी भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.02.2022 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
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