
हापुड़, सीमन/ संजय कश्यप (ehapurnews.com): यातायात पुलिस कार्यालय हापुड़ में क्षेत्राधिकारी यातायात राहुल यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें रमेश कुमार चौबे, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हापुड़, आशुतोष उपाध्याय यात्रीकर अधिकारी हापुड़, नरेश सिंह, यातायात निरीक्षक हापुड़, रॉयल इन्फील्ड के गैराज मालिक एवं मैकेनिक उपस्थित रहे। जिसमें रॉयल इन्फील्ड के गैराज मालिकों एवं वर्करों को विधिक प्रावधानों से अवगत कराया गया कि मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना के सम्बन्ध में वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, धारा 182ए (3) के तहत वर्कशॉप/गैराज संचालक पर रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता हैं।
इसके अतिरिक्त जनपद के प्रमुख स्थानों एवं चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न आदि के अभियोग में 22 वाहनों का चालान / निरूद्ध की कार्यवाही की गयी तथा वाहन स्वामियों को सचेत किया गया कि भविष्य में अपनी वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न आदि का प्रयोग न करें। अभियान के समय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुंवर ज्ञानंज्य सिंह स्वयं उपस्थित रहकर सभी टीमों को निर्देशित किया कि जनपद में कोई भी वाहन मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न आदि के संचालित पाया जाये, तो चालान के साथ-साथ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
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