जनपद हापुड़ में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निषेधाज्ञा लागू

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जनपद हापुड़ की सीमा के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा से आवश्यक सेवाओं को अलग रखा गया है। यह आदेश 26 अप्रैल तक लागू रहेगा। संलग्न पत्र को विस्तृत रुप से पढ़ें:

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