
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव भोवापुर में जमीन कब्जाने के लिए फर्जी वसीयत और बैनामों का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 14 नामजद और अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भोवापुर के रहने वाले मनोज पुत्र स्वर्गीय नौरंग ने बताया कि उसकी दादी इमरती देवी के नाम दर्ज कृषि भूमि को हड़पने के लिए मेहर सिंह और जगमाल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। आरोप है कि इमरती देवी की मृत्यु 10 मार्च 1988 को हो चुकी थी। इसके बावजूद 16 मार्च 1988 को फर्जी वसीयत तैयार कर रजिस्टर करा दी गई। इस वसीयत के आधार पर 18 दिसंबर 2023 को जमीन का बैनामा में मैसर्स तिरुपति लॉजिस्टिक के पक्ष में किया गया जबकि इससे पहले उच्च अधिकारी धौलाना द्वारा जमीन पर रोक लगाई जा चुकी थी। 2025-26 में अन्य लोगों के नाम भी बैनामा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम न्यायालय धौलाना ने 10 फरवरी 2025 को वसीयत को निरस्त कर दिया और 11 मार्च 2025 को बैनामा भी रद्द कर दिया। फिर भी लगातार सौदा होता रहा। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मेहर सिंह, जगमाल, मनोज कुमार गोयल, सचिन कुमार, राजा कथरिया, फनीराज शर्मा, मिथिलेश शुक्ला, रुद्र शुक्ला, इंद्रा गुप्ता, संजय गुप्ता, मलखान, चंद्रपाल सिंह सिसोदिया समेत 14 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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