
पशु क्रूरता का मुकद्दमा 24 साल बाद आया फैसला
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में चार अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्तगण सलीम, यासीन, हनीफ व असलम द्वारा प्रतिबन्धित पशुओं का कटान करने की नियत से क्रूरतापूर्वक ट्रक में भरकर ले जाते समय पकड़े पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 187/2001 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (21 दिवस) एवं 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सलीम पुत्र इकरार निवासी ग्राम हल्दीखुर्द थाना मीरगंज जनपद बरेली,यासीन पुत्र रियासत निवासी ग्राम हल्दीखुर्द थाना मीरगंज जनपद बरेली,हनीफ पुत्र रियासत निवासी ग्राम हल्दीखुर्द थाना मीरगंज जनपद बरेली,असलम पुत्र मकबूल निवासी ग्राम हल्दीखुर्द थाना मीरगंज जनपद बरेली है।
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