टूर एवं ट्रेवल व्यवसायियों को करवाना होगा पंजीकरण
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में टूर एवं ट्रेवल का व्यवसाय करने वालों को अब पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दो श्रेणियों में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। 1 ए श्रेणी में स्टार्टअप करने वाले व 1 बी में अनुभवी व्यवसाथियों का पंजीकरण किया जाएगा। uptourismportal. in पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। मंत्री ने बताया कि पर्यटन विभाग में पहले टूर एवं ट्रेवल आपरेटर के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं थी। इसके चलते इनका विवरण भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। पंजीकरण के बाद पर्यटन नीति के तहत भविष्य में इन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और दूसरे राज्यों व विदेश में पर्यटन के स्टालों पर ये अपना प्रचार-प्रसार भी कर सकेंगे। 1 ए श्रेणी में स्टार्टअप के पंजीकरण के लिए टूर-ट्रेवल आपरेटर या उनके स्टाफ के पास पर्यटन में डिग्री, डिप्लोमा या पर्यटन क्षेत्र में काम करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
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