हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट उमाकांत जिंदल ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए एससी एसटी एक्ट के तहत तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
आपको बता दें कि सिंभावली क्षेत्र के गांव मुरादपुर निवासी एक व्यक्ति की बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में आग की चपेट में आ गई जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि गांव का ही निवासी आमिल आरोपियों को बचाना चाहता था जिसके चलते वह मृतक के परिवार से उसके रिश्तेदार को बाइक पर बैठाकर जंगलों में ले गया जहां नासिर कॉलोनी में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर बेरहमी से पीटा और हत्या की धमकी देकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आरोपी आमिल दोषी पाया गया। आमिल को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है।
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