अपहरणकर्ताओं को तीन-तीन वर्ष का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय ने अपहरण के एक मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
हापुड़ पुलिस ने बताया कि वर्ष -2003 में मजीदपुरा हापुड़ के सलीम व कबूलपुर थाना बीबी नगर के जफरुद्दीन के विरुद्ध धारा 363 के तहत वाद दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्य के आधार पर उक्त दोनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।