भैंसा चोरी करने पर दो सगे भाई सहित तीन को कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने भैंसा चोरी करने के एक मामले में दो सगे भाइयो सहित तीन दोषी मानते हुए 6-6 माह का कारावास व दस-दस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
* वर्ष 2017 में अभियुक्तगण 1. कालू व 2. लीली पुत्रगण राजुद्दीन, 3. इरफान पुत्र रमजानी निवासीगण ग्राम सिरोधन थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा अपने गांव से पशु (भैंसा) चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 92/2017 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 15.05.2017 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
* आज दिनांक 18.02.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा० न्यायालय CJ(JD) द्वितीय हापुड़ द्वारा 06 माह का साधारण कारावास व 10-10 हजार रुपये (कुल 30,000/- रु0) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
* अभियोजन विभाग से श्री सौरभ कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री सुरेशपाल सिंह एवं पैरोकार का० सन्नी कुमार व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 गीता सैनी का विशेष योगदान रहा।
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