चोरी के मुकद्दमे का फैसला 20 साल बाद आया
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2005 में अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ नन्हे द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 152/2005 धारा 380, 411 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (08 दिवस) की सजा व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ नन्हे पुत्र भोजा उर्फ भोजवीर निवासी ग्राम डहरा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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