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बंधक बनाने के मुकद्दमा का 22 साल बाद आया फैसला
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को बंधक बनाने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2002 में अभियुक्त मनजीत द्वारा एक व्यक्ति को बंधक बनाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 957/2002 धारा 342 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी मनजीत पुत्रवेदपाल निवासी कनिया कल्याणपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ है।
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