बालश्रम निषेध दिवस पर गोष्ठी खाना पूर्ति तक सिमटी रह गई
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अंतर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर श्रम विभाग ने हापुड़ के उद्यमियों व व्यापारियों के साथ हापुड़ में बुधवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का उद्देश्य बालश्रम उन्मूलन पर नागरिकों को जागरुक करना था। गोष्ठी का आयोजन श्रम विभाग हापुड़ की अगुवाई में किया गया जो खाना पूर्ति तक सिमट कर रह गई।
श्रम निरीक्षक ऊषा वर्मा व सोनकर ने व्यापारियों से कहा कि प्रतिष्ठान पर बालश्रम से काम लेना कानूनी अपराध है। बाल श्रम कराने पर दोषी पर 20-50 हजार रुपए का अर्थदंड तथा 6 माह से 2 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।
युवा उद्यमी अमन गुप्ता ने आश्वासन दिया कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठान पर बालश्रम नहीं रखेंगे। गोष्ठी में व्यापारी नेता ललित अग्रवाल, महीपाल सिंह व प्रमोद दीवान, सुनील जैन आदि उपस्थित थे।
खाना पूर्ति हुईः
श्रम विभाग हापुड़ द्वारा आयोजित गोष्ठी एक खाना पूर्ति के लिए कई गई। व्यापक प्रचार-प्रसार न होने के कारण विभिन्न व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि गोष्ठी में नहीं पहुंचे। गोष्ठी में उपस्थित व्यापारियों की तादाद अंगुलियों पर गिनी जा सकती है।
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